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कानपुर के बिकरू कांड से चर्चा में आए कुख्यात विकास दुबे के साथी जय बाजपेई को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। बिकरू कांड में आठ पुलिस वालों की हत्या हो गई थी।

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सोमवार 02 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जयकांत वाजपेई को सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने अपने फैसले में संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को शीघ्र सुनवाई और रिहाई का अधिकार है। इस मामले में जयकांत के वकील ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ सबूत कमजोर हैं। ऐसे में उनके मुकदमे की सुनवाई में अनावश्यक देरी हो रही है। जिसके बाद कोर्ट ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए जमानत मंजूर की। जिसमें जयकांत को निजी बांड और दो जमानतदारों की शर्त पूरी करनी थी। हालांकि, उनके खिलाफ कई अन्य मामले अभी भी लंबित हैं, जिसके कारण उनकी पूर्ण रिहाई में समय लग सकता है।

मालूम हो कि इससे पहले जयकांत को 2024 में दो मामलों में राहत मिल चुकी थी। कानपुर की विशेष अदालत ने उन्हें झूठा शपथपत्र देकर शस्त्र लाइसेंस लेने और कारतूस से संबंधित मामले में बरी कर दिया था। वहीं, मई 2025 में उन्हें बलवा के एक मामले में भी दोषमुक्त करार दिया गया था।

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