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“100 दिन, 1 संकल्प… ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ की ओर कदम!”

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कुशीनगर। भारत सरकार के निर्देशानुसार बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत 100 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का शुभारम्भ सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी ने की।

इस दौरान न्यायालय परिसर में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें अधिवक्ताओं एवं आम नागरिकों ने बाल विवाह रोकने का संकल्प लिया। लखनऊ से आई टीम ने ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ विषयक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को बाल विवाह जैसी कुप्रथा के ख़िलाफ़ संदेश दिया।

हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन के जिला मिशन समन्वयक नलिन सिंह ने कहा कि बाल विवाह से बच्चों का भविष्य प्रभावित होने के साथ-साथ स्वास्थ्य और सामाजिक दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कम आयु में विवाह (लड़का 21 वर्ष, लड़की 18 वर्ष) की सूचना कहीं मिले तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, 112 या 181 पर संपर्क करें।

कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग की जेंडर स्पेशलिस्ट वंदना कुशवाहा ने निराश्रित महिला पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही 1098, 181, 1090, 112, 108 और 102 जैसे हेल्पलाइन नंबरों के उपयोग पर भी प्रकाश डाला।

कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग की वंदना गुप्ता (चाइल्ड एजुकेटर) एवं साक्षी पाण्डेय (सुपरवाइजर) सहित क़रीब सैकड़ों अधिवक्ता एवं आमजन उपस्थित रहे। अंत में माननीय अपर जिला जज ने बाल विवाह न करने की शपथ दिलाकर कार्यक्रम का समापन किया।

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